Krishak Durghatna Kalyan Yojana: यूपी में किसान की दुर्घटना पर ₹5 लाख की सहायता, अब डिजिटल आवेदन भी, 45 दिन में करें अप्लाई

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा की योजना अब और आसान हो गई है। Krishak Durghatna Kalyan Yojana के तहत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर ₹5 लाख तक की सहायता मिलती है। अब इस योजना के लिए डिजिटल माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है, जिससे किसानों को तहसील के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे।

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योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता पर ₹5 लाख और आंशिक विकलांगता पर ₹2.5 लाख तक की सहायता मिलती है। एक स्रोत के अनुसार, 25 प्रतिशत से अधिक विकलांगता पर ₹1.25 लाख का प्रावधान भी है। इस योजना में सड़क, रेल या हवाई दुर्घटना, गिरने से, डूबने से, बिजली गिरने से, सांप या जानवर के काटने से, आग, बाढ़, भूकंप और कृषि मशीनरी से हुई दुर्घटनाएं शामिल हैं।

Krishak Durghatna Kalyan Yojana: पात्रता और समयसीमा

पात्रता के लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और दुर्घटना के समय आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। खातेदार, सह-खातेदार, कमाई करने वाले परिवार के सदस्य और बटाईदार किसान, जिनकी मुख्य आय खेती है, इस योजना के दायरे में आते हैं। आवेदन दुर्घटना के 45 दिन के भीतर करना होता है, जिसे जिलाधिकारी 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर 75 दिन की अंतिम सीमा है।

कैसे करें आवेदन

अब ऑनलाइन आवेदन UP e-District पोर्टल या राजस्व परिषद के पोर्टल (bor.up.nic.in/krishakaccidentscheme) के माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन लेखपाल या तहसीलदार के माध्यम से भी किया जा सकता है। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है और सत्यापन के बाद सहायता राशि DBT के माध्यम से खाते में आती है। किसानों से इस योजना के लिए कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता।

दस्तावेजों में मृत्यु के मामले में FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विकलांगता प्रमाणपत्र, खतौनी या भूमि रिकॉर्ड, आधार, बैंक विवरण और परिवार से संबंध का प्रमाण जरूरी है। अगर परिवार को पहले से PMJJBY या PMSBY के तहत राशि मिल चुकी है, तो इस योजना के तहत सिर्फ ₹5 लाख तक का अंतर ही मिलेगा। Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Krishak Durghatna Kalyan Yojana