UP किसानों को 6% ब्याज पर ₹6 लाख तक का लोन: Mukhyamantri Krishak Samriddhi Yojana में आवेदन शुरू

क्या है Mukhyamantri Krishak Samriddhi Yojana

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2026 को Mukhyamantri Krishak Samriddhi Yojana को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों (2 हेक्टेयर तक की जोत) को ₹6 लाख तक का लोन मात्र 6% प्रभावी वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा। यह लोन UP सहकारी ग्राम विकास बैंक (LDB) के माध्यम से मिलेगा। पहले यही लोन 11–11.50% की दर पर मिलता था, यानी किसानों के ब्याज के बोझ में करीब आधी कटौती होगी।

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लोन की मुख्य शर्तें और फायदे

  • लोन राशि: अधिकतम ₹6 लाख, दीर्घकालिक ऋण
  • ब्याज दर: 6% प्रभावी वार्षिक
  • ब्याज सब्सिडी: समय पर किस्त चुकाने पर राज्य सरकार 5% ब्याज अनुदान देगी
  • अवधि: 5 वर्ष से अधिक की लोन अवधि
  • बजट: ₹384 करोड़ का प्रावधान, 5 साल में 5 लाख किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य

कौन कर सकता है आवेदन

उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि है, वे इस योजना के पात्र हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड (खतौनी), बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे।

ऐसे करें Online Apply

किसान आधिकारिक पोर्टल mksyldb.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर LDB की 323 शाखाओं में से किसी एक में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन विंडो 12 अक्टूबर 2026 से खुली है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद लोन की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

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