हरियाणा सरकार की एकमुश्त निपटान स्कीम, 2026 (One-Time Settlement Scheme) की डेडलाइन 30 नवंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। यह स्कीम 1 जून 2026 से चल रही है और व्यापारियों की जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद सरकार ने समय सीमा बढ़ाई है। इसका फायदा 7 टैक्स कानूनों के तहत बकाया रखने वाले करदाताओं को मिलेगा।
कितनी छूट मिलेगी
- ₹1 लाख तक बकाया: किसी एक्ट के तहत एक साल में ₹1 लाख तक टैक्स बकाया हो तो आवेदन की जरूरत ही नहीं — उस साल का पूरा टैक्स + ब्याज + पेनल्टी माफ।
- पुराना HGST एक्ट 1973: ₹1 लाख से ज्यादा बकाए पर 70% छूट।
- अन्य एक्ट (स्लैब-वार): ₹1L–₹10L पर 60% | ₹10L–₹1Cr पर 50% | ₹1–10Cr पर 40% | ₹10–30Cr पर 35% | ₹30–60Cr पर 30%
- ब्याज और पेनल्टी: सभी एक्ट में 100% माफ।
कौन ले सकता है फायदा
हरियाणा के सभी करदाता/व्यापारी जिनका 7 कवर किए गए एक्ट (HVAT 2003, CST 1956, HGST 1973 सहित) के तहत बकाया है। लंबित अपीलें वापस लेकर भी आवेदन किया जा सकता है। हालांकि फर्जी/काल्पनिक फर्मों पर आपराधिक कार्रवाई चल रही हो तो उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी।
किस्तों में भुगतान की सुविधा
- ₹5 लाख तक: एकमुश्त भुगतान
- ₹5–25 लाख: 2 किस्तें (आवेदन पर 50% + अंतरिम आदेश के 60 दिन में 50%)
- ₹25 लाख से ऊपर: 3 किस्तें (40%/30%/30%, आखिरी 120 दिन में)
स्वीकृत आवेदकों पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। छोटे व्यापारियों के लिए यह सुनहरा मौका है — 30 नवंबर से पहले आवेदन जरूर करें।
यह भी पढ़ें
और पढ़ें: वित्तीय समावेशन अभियान: 21 अक्टूबर से हर पंचायत में बैंकिंग शिविर और हरियाणा: ग्रुप-D कर्मचारियों को ₹15,000 दिवाली एडवांस।

Bhudev Bhagaliya is an experienced and senior journalist who has carved a distinct niche for himself in the world of Hindi journalism through his profound understanding and precise writing style. With over two decades of experience in the field of journalism, he has held key responsibilities at Dainik Hindustan for 12 years and at Amar Ujala for one year. Currently, he serves as the Content Editor for the Jagrook Youth News newspaper and portal, where he plays a crucial role in ensuring the quality and credibility of the news content. Bhudev Bhagaliya consistently writes about issues that help raise awareness within society and among the younger generation.