Haryana Tax Settlement Scheme: 30 नवंबर तक बढ़ी डेडलाइन, ₹1 लाख तक का बकाया पूरी तरह माफ

हरियाणा सरकार की एकमुश्त निपटान स्कीम, 2026 (One-Time Settlement Scheme) की डेडलाइन 30 नवंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। यह स्कीम 1 जून 2026 से चल रही है और व्यापारियों की जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद सरकार ने समय सीमा बढ़ाई है। इसका फायदा 7 टैक्स कानूनों के तहत बकाया रखने वाले करदाताओं को मिलेगा।

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कितनी छूट मिलेगी

  • ₹1 लाख तक बकाया: किसी एक्ट के तहत एक साल में ₹1 लाख तक टैक्स बकाया हो तो आवेदन की जरूरत ही नहीं — उस साल का पूरा टैक्स + ब्याज + पेनल्टी माफ।
  • पुराना HGST एक्ट 1973: ₹1 लाख से ज्यादा बकाए पर 70% छूट।
  • अन्य एक्ट (स्लैब-वार): ₹1L–₹10L पर 60% | ₹10L–₹1Cr पर 50% | ₹1–10Cr पर 40% | ₹10–30Cr पर 35% | ₹30–60Cr पर 30%
  • ब्याज और पेनल्टी: सभी एक्ट में 100% माफ।

कौन ले सकता है फायदा

हरियाणा के सभी करदाता/व्यापारी जिनका 7 कवर किए गए एक्ट (HVAT 2003, CST 1956, HGST 1973 सहित) के तहत बकाया है। लंबित अपीलें वापस लेकर भी आवेदन किया जा सकता है। हालांकि फर्जी/काल्पनिक फर्मों पर आपराधिक कार्रवाई चल रही हो तो उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी।

किस्तों में भुगतान की सुविधा

  • ₹5 लाख तक: एकमुश्त भुगतान
  • ₹5–25 लाख: 2 किस्तें (आवेदन पर 50% + अंतरिम आदेश के 60 दिन में 50%)
  • ₹25 लाख से ऊपर: 3 किस्तें (40%/30%/30%, आखिरी 120 दिन में)

स्वीकृत आवेदकों पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। छोटे व्यापारियों के लिए यह सुनहरा मौका है — 30 नवंबर से पहले आवेदन जरूर करें।

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