Haryana Diwali Advance: ग्रुप-डी कर्मचारियों को दिवाली पर ₹15,000 का ब्याजमुक्त एडवांस, 24 अक्टूबर तक करें आवेदन

हरियाणा सरकार का दिवाली गिफ्ट

हरियाणा सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के चतुर्थ श्रेणी (Group-D) कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार इन कर्मचारियों को दिवाली के अवसर पर ₹15,000 का ब्याजमुक्त त्योहार एडवांस (Festival Advance) देगी। इस सुविधा का उद्देश्य त्योहारों के दौरान कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बिना दिवाली के खर्चों को पूरा कर सकें।

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कौन ले सकता है लाभ?

सरकार के नियमों के अनुसार, सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में काम करने वाले पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यह सुविधा मिलेगी। इसमें स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के कर्मचारी शामिल हैं, बशर्ते वे पात्रता की शर्तें पूरी करते हों। एडवांस लेने वाले कर्मचारी के अगले 10 महीने तक सेवा में बने रहने की संभावना होनी चाहिए।

अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त शर्त रखी गई है — उन्हें आवेदन के साथ किसी स्थायी राज्य सरकारी कर्मचारी की जमानत देनी होगी। शर्तें पूरी होने पर ही उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा।

इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ

  • कार्यभारित (Work-charged) कर्मचारी
  • आकस्मिक वेतनभोगी (Casual) कर्मचारी
  • दैनिक वेतनभोगी (Daily Wage) कर्मचारी
  • संविदा (Contractual) कर्मचारी

इसके अलावा, यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो उनमें से केवल एक ही इस सुविधा का लाभ ले सकेगा — एक ही परिवार में दो अलग-अलग अग्रिम राशि नहीं मिलेगी। दूसरे विभाग, निगम या स्थानीय निकाय में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके मूल विभाग से यह राशि नहीं दी जाएगी।

आवेदन और वितरण की समय-सीमा

प्रक्रिया अंतिम तिथि
आवेदन जमा करना 24 अक्टूबर 2026
DDO द्वारा मंजूरी एवं वितरण 30 अक्टूबर 2026

इच्छुक कर्मचारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित विभाग के कार्यालय से संपर्क कर आवेदन करना होगा। एडवांस की मंजूरी संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) द्वारा दी जाएगी। तय तारीख के बाद आवेदन करने पर सुविधा के लाभ की पात्रता प्रभावित हो सकती है।

10 समान मासिक किस्तों में होगी वसूली

ध्यान रहे कि यह राशि ब्याजमुक्त जरूर है, लेकिन इसे लौटाना अनिवार्य है। ₹15,000 के एडवांस की वसूली 10 समान मासिक किस्तों में की जाएगी — यानी हर महीने कर्मचारी के वेतन से ₹1,500 की किस्त काटी जाएगी। एक साथ रकम लौटाने की बजाय कर्मचारियों को यह रकम मासिक किस्तों में चुकानी होगी।

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