NPS to OPS migration: नए नियम — नया PPO मिलने पर पुराना PPPO बैंक में जमा करें, हर नवंबर में जीवन प्रमाणपत्र अनिवार्य

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO), वित्त मंत्रालय ने OM दिनांक 19.10.2026 के ज़रिए “Revised SOP for migration of NPS pensioners” जारी किया है। यह SOP सरकारी सेवकों की मृत्यु/विकलांगता पर NPS-AR पेंशन मामलों के OPS में माइग्रेशन पर लागू होती है और 17.09.2025 की पुरानी CGA प्रक्रिया को रद्द करती है — माइग्रेशन में आई चुनौतियों के बाद इसे संशोधित किया गया है।

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NPS to OPS migration: Revised SOP में क्या है

  • CPAO संबंधित PAO को PPPO (Disburser भाग) की स्कैन कॉपी भेजेगा + नए PPO नंबरों की यूटिलिटी
  • PAO हेड ऑफ ऑफिस से सर्विस बुक लेकर सत्यापन करेगा और नया PPO जारी करेगा (जिसमें पुराना PPPO और PRAN नंबर अंकित होगा) — दोहरे भुगतान से बचाव के साथ
  • नया रेगुलर PPO मिलने पर पेंशनर को पुराना PPPO बैंक में जमा करना होगा — बैंक इसे रखेगा और प्रतियां संबंधित अधिकारियों को भेजेगा
  • जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) हर नवंबर में बैंक को देना जारी रखना होगा (DoP&PW दिशा-निर्देशों के अनुसार)

कानूनी आधार: CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021 का नियम 10।

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