PM Samajik Sahayata Yojana: दिव्यांगजन पेंशन में बड़ा बदलाव — अब 40% दिव्यांगता पर भी पेंशन, ₹375 और ₹625 सहायता

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को National Social Assistance Programme (NSAP) को अगले 5 वर्षों (FY 2026-27 से 2030-31) के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। कुल ₹53,428 करोड़ के परिव्यय वाली यह योजना अब PM Samajik Sahayata Yojana के नाम से जानी जाएगी, जिससे 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ~3.20 करोड़ लाभार्थी जुड़े हैं। सबसे बड़ा बदलाव दिव्यांगजन पेंशन में हुआ है।

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PM Samajik Sahayata Yojana: दिव्यांगजन पेंशन में क्या बदला

  • दिव्यांगता सीमा 80% से घटकर 40% — RPwD Act 2016 के अनुरूप
  • न्यूनतम आयु की शर्त खत्म — प्रमाणित दिव्यांगता वाले बच्चे जन्म से पात्र (पहले 18 वर्ष तक इंतज़ार)
  • मासिक सहायता बढ़ी: ₹375/माह (0–79 वर्ष) और ₹625/माह (80+ वर्ष) — पहले ₹300/₹500 थी

सब-स्कीमों के नए नाम

  • Indira Gandhi National Disability Pension Scheme → PM Divyangjan Pension Yojana
  • Old-age → PM Vridhavastha Pension Yojana
  • Widow → PM Vidhawa Pension Yojana
  • Family benefit → PM Parivar Labh Yojana; Annapurna योजना अपरिवर्तित

शर्तें क्या हैं?

दिव्यांगता प्रमाणपत्र, BPL परिवार और राज्य कल्याण विभाग के ज़रिए आवेदन — ये शर्तें अपरिवर्तित हैं। संशोधित दिशा-निर्देश ~3 महीनों में समेकित किए जाएंगे। (PIB Release ID 2323264)

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