New Year’s Eve 2026 Guidelines : 31 दिसंबर की रात घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें ये नए नियम, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई

मयंक त्रिगुण, ब्यूरो

New Year’s Eve 2026 Guidelines : नए साल 2026 का जश्न मनाने की तैयारी में जुटे लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। 31 दिसंबर की रात अगर आप घर से बाहर निकलकर पार्टी करने का प्लान बना रहे हैं, तो सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन ने कई नए नियम लागू किए हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों में हुड़दंग मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की गई है। जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है।

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मेट्रो शहरों में ट्रैफिक एडवायजरी: ये रास्ते रहेंगे बंद!

नए साल की पूर्व संध्या पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई बड़े शहरों में विशेष ट्रैफिक एडवायजरी जारी की गई है।

  • दिल्ली-NCR: इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, दिल्ली गेट और लुटियंस दिल्ली के आसपास के कई रास्ते रात 8 बजे के बाद आम वाहनों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पार्किंग की सुविधा सीमित रहेगी।
  • मुंबई: गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव और जुहू चौपाटी जैसे लोकप्रिय स्थलों पर वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी।
  • बेंगलुरु: एमजी रोड और ब्रिगेड रोड जैसे इलाकों में भारी भीड़ को देखते हुए वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।
  • सार्वजनिक परिवहन: मेट्रो सेवाएं देर रात तक चलेंगी, लेकिन कुछ स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद हो सकता है। कैब और ऑटो की उपलब्धता कम हो सकती है।

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ड्रंकन ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस: भारी जुर्माना और जेल!

पुलिस प्रशासन ने ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’ (Drink and Drive) के खिलाफ इस बार विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है।

  • सड़कों पर जगह-जगह अल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर (Alcohol Breath Analyser) से चेकिंग की जाएगी।
  • शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर भारी जुर्माना (Heavy Fine), लाइसेंस रद्द होने और जेल तक का प्रावधान है।
  • पुलिस ने साफ कहा है कि अगर आपने शराब पी है, तो गाड़ी न चलाएं। कैब या किसी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें।

पार्टी की समय सीमा और लाउडस्पीकर नियम

पब, रेस्टोरेंट्स और होटलों में होने वाली पार्टियों के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं:

  • समय सीमा: अधिकतर शहरों में पब और रेस्टोरेंट्स को रात 1 बजे या 2 बजे तक ही खोलने की अनुमति है (शहर के हिसाब से अलग-अलग)।
  • लाउडस्पीकर: बिना अनुमति के देर रात तक लाउडस्पीकर या डीजे (DJ) बजाने पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा और आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
  • सुरक्षा: भीड़ वाली जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल तैनात किया जाएगा। छेड़छाड़ या किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगी।

सुरक्षित जश्न मनाएं, नियमों का पालन करें

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नए साल का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन कानून का पालन करें और अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। किसी भी आपात स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर तुरंत संपर्क करें।