MP के किसानों के लिए सुनहरा मौका! कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी, 3 से 13 अक्टूबर तक करें आवेदन

आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान, आवेदन प्रक्रिया शुरू

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ी सुविधा शुरू कर दी है। राज्य के ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र किसानों का चयन 14 अक्टूबर 2026 को लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

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इस बार किसानों को फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, बूम टाइप स्प्रेयर, स्वचालित रीपर, ट्रैक्टर चालित रीपर, शुगरकेन रेटून मैनेजर, रिजर और ब्रॉड बेड फरो-प्लांटर जैसे कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। आधुनिक यंत्रों से खेती की लागत घटेगी और उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा।

आवेदन के लिए जरूरी शर्तें

  • आवेदन के साथ निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के आवेदन मान्य नहीं होगा।
  • फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर के लिए धरोहर राशि 5,500 रुपये, बूम टाइप स्प्रेयर के लिए 15,000 रुपये तय की गई है।
  • रीपर (स्वचालित और ट्रैक्टर चालित) के लिए 2,300-2,300 रुपये, शुगरकेन रेटून मैनेजर के लिए 5,000 रुपये धरोहर राशि है।
  • रिजर के लिए 2,500 रुपये और ब्रॉड बेड फरो-प्लांटर के लिए 3,000 रुपये की धरोहर राशि देनी होगी।
  • एग्री-स्टैक फार्मर आईडी अनिवार्य की गई है, यानी किसान की डिजिटल पहचान पंजीकरण में होना जरूरी है।

कैसे होगा चयन

आवेदन की अंतिम तिथि के बाद सभी पात्र आवेदनों में से लॉटरी प्रणाली से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है ताकि किसी भी तरह की सिफारिश या भेदभाव की गुंजाइश न रहे। चयनित किसानों को सब्सिडी का लाभ सीधे खाते में या नियमानुसार यंत्र खरीद पर दिया जाएगा।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बूम टाइप स्प्रेयर और स्वचालित रीपर जैसे यंत्र छोटे और मझोले किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये श्रम लागत घटाते हैं और समय पर बुवाई-छिड़काव संभव बनाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार पहले भी कृषि यंत्रीकरण पर जोर देती रही है और यह योजना उसी दिशा में एक और मजबूत कदम है। इच्छुक किसान समय रहते पोर्टल पर आवेदन जरूर करें, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। (स्रोत: ट्रैक्टर जंक्शन, मध्य प्रदेश कृषि विभाग)