Bihar Flood Compensation: बाढ़ से फसल बर्बाद किसानों को ₹22,500 तक मुआवजा, 25 अक्टूबर तक करें आवेदन

सितंबर के आखिरी हफ्ते में आई बाढ़ से जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उनके लिए बिहार सरकार ने राहत का ऐलान किया है। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत प्रभावित किसान 25 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुआवजे की राशि DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।

ताजे अपडेट पाने के लिये हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें Join Now

किन किसानों को मिलेगा लाभ

यह लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी जमीन अधिसूचित बाढ़ प्रभावित पंचायतों में आती है। प्रदेश के 9 जिलों — दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सारण, कटिहार और पटना — के 43 प्रखंडों की 289 पंचायतों को चुना गया है। रैयत और गैर-रैयत दोनों किसान आवेदन के पात्र हैं।

फसल नुकसान पर कितनी राशि

  • असिंचित जमीन: ₹8,500/हेक्टेयर (न्यूनतम ₹1,000)
  • सिंचित जमीन: ₹17,000/हेक्टेयर (न्यूनतम ₹2,000)
  • गन्ना व बहुवर्षीय फसलें: ₹22,500/हेक्टेयर (न्यूनतम ₹2,500)

एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की मदद मिलेगी।

आवेदन कैसे करें

  1. state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर “DBT in Agriculture” लिंक से या सीधे dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं
  2. अपने 13 अंकों के किसान पंजीकरण संख्या से आवेदन करें
  3. रैयत किसान: 2023-24/2024-25/2025-26 की लगान रसीद या LPC अपलोड करें
  4. गैर-रैयत किसान: वार्ड सदस्य/मुखिया/सरपंच और कृषि समन्वयक से सत्यापित स्वघोषणा पत्र जमा करें

सवालों के लिए किसान कॉल सेंटर टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। 25 अक्टूबर से पहले आवेदन जरूर कर लें — देरी पर मौका हाथ से निकल सकता है।

यह भी पढ़ें

और पढ़ें: PM-KISAN: जम्मू-कश्मीर के किसानों को ₹171 करोड़ की अग्रिम किस्त और UP: आलू किसानों को ₹20,000 सब्सिडी, कोल्ड स्टोरेज पर बड़ी राहत।